Wednesday , June 4 2025

कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बॉम्बे हाईकोर्ट से मिली राहत

मुंबई। हाईकोर्ट ने सोमवार को मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत को निर्देश दिया कि वह कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता द्वारा दायर आपराधिक मानहानि के मुकदमे पर सुनवाई 20 दिसंबर से आगे बढ़ाए। राहुल गांधी ने 2018 में एक चुनावी रैली में कथित तौर पर दिए गए एक बयान के लिए उनके खिलाफ दायर आपराधिक शिकायत को रद्द करने के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया था। जस्टिस एसके शिंदे की सिंगल बेंच कोर्ट ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत राहुल गांधी की याचिका में आदेश पारित किया। 2019 में एक चुनावी रैली के दौरान, राहुल गांधी ने “चौकीदार चोर है” कहते हुए लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर चुटकी ली थी। इससे आहत होकर भाजपा के एक कथित सदस्य ने कांग्रेस नेता के खिलाफ मानहानि की शिकायत दर्ज की थी। शिकायत पर संज्ञान लेते हुए मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत ने 2019 में राहुल गांधी के खिलाफ मामले में प्रक्रिया जारी की। श्रीश्रीमल ने राहुल गांधी की याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए अपने वकील से समय मांगा। राहुल गांधी का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों ने कहा कि उन्हें 25 नवंबर को मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश होने का निर्देश दिया गया है।

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com